बाड़मेर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु 22 व्यक्तियों के विरूद् राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 4400 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना समदड़ी द्वारा 10, षिव द्वारा 9 व थाना नागाणा, बीजराड़ व पचपदरा द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 4400 रूपये जुर्माना राषि वसूल की गई। इस अधिनियम के तहत अब तक 688 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1,60,600/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई।
6/trending/recent
